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अफ्रीकी चीता को मिला सुप्रीम न्याय : जानिए फैसले के बारे में

अफ्रीकी चीता को मिला सुप्रीम न्याय : सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी, 2020 को भारत में उपयुक्त निवास स्थान पर अफ्रीकी चीता को रिलोकेट करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पशु की भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की जांच करने के बाद निवास स्थान को सावधानी से चुना जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नामीबिया से अफ्रीकी चीता को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि भारतीय चीता को विलुप्त माना जाता है।

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अफ्रीकी चीता को मिला सुप्रीम न्याय : बेंच ने कहा ……..

इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने की और इसमें जस्टिस बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल थे। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क या देश के किसी अन्य हिस्से में पेश किया जा सकता है, जहां इसके पुनर्वास के सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुने गए निवास स्थान को अफ्रीकी चीता के आवास के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी कठिनाई के मामले में रहने योग्य स्थान मिलेगा। शीर्ष अदालत ने हर चार महीने के बाद भारत में अफ्रीकी चीता के प्रजनन पर एक विशेषज्ञ पैनल से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

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शीर्ष अदालत ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व वन्यजीव भारत के निदेशक रंजीत सिंह, वन्यजीव भारत के महानिदेशक धनंजय मोहन और पर्यावरण और वन मंत्रालय में वन्यजीव डीआईजी शामिल हैं, जिन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद एनटीसीए का मार्गदर्शन किया।प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चीता का परिचय एनटीसीए के विवेक पर होगा।

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